परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 21 / PART XXI
- 1[अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध] / 2[TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS]
1संविधान (तेरहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 2 द्वारा (1-12-1963 से प्रभावी) “अस्थायी तथा अंतःकालीन उपबंध” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2Subs. by the Constitution (Thirteenth Amendment) Act, 1962, s. 2, for “TEMPORARY AND TRANSITIONAL PROVISIONS” (w.e.f. 1-12-1963).
मूलपाठ
1[अनुच्छेद 371ङ. आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना— संसद् विधि द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी।]
1अनुच्छेद 371ङ संविधान (बत्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा (1-7-1974 से प्रभावी) अंतःस्थापित।
Text
1[Article 371E. Establishment of Central University in Andhra Pradesh— Parliament may by law provide for the establishment of a University in the State of Andhra Pradesh.]
1Article 371E ins. by the Constitution (Thirty-second Amendment) Act, 1973, s. 3 (w.e.f. 1-7-1974).
