परिचय / Introduction
- भारत का संविधान / Constitution of India
- भाग 12 / PART XII
- वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद / FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS
- अध्याय 1 / CHAPTER I
- वित्त / FINANCE
- सामान्य / General
मूलपाठ
अनुच्छेद 265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना— कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
Text
Article 265. Taxes not to be imposed save by authority of law— No tax shall be levied or collected except by authority of law.