August 2024

अनुच्छेद 362 / Article 362

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 19 / PART XIX प्रकीर्ण / MISCELLANEOUS मूलपाठ अनुच्छेद 362. देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार।— [संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 द्वारा (28-12-1971 से प्रभावी) लोप किया गया।] Text Article 362. Rights and privileges of Rulers of Indian States.— […]

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अनुच्छेद 361ख / Article 361B

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 19 / PART XIX प्रकीर्ण / MISCELLANEOUS मूलपाठ 1[अनुच्छेद 361ख. लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता— किसी राजनीतिक दल का किसी सदन का कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी

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अनुच्छेद 361क / Article 361A

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 19 / PART XIX प्रकीर्ण / MISCELLANEOUS मूलपाठ 1[अनुच्छेद 361क. संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण— (1) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन या, यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की

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अनुच्छेद 361 / Article 361

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 19 / PART XIX प्रकीर्ण / MISCELLANEOUS मूलपाठ अनुच्छेद 361. राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण— (1) राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों

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अनुच्छेद 360 / Article 360

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 18 / PART XVIII आपात उपबंध / EMERGENCY PROVISIONS मूलपाठ अनुच्छेद 360. वित्तीय आपात के बारे में उपबंध— (1) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय

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अनुच्छेद 359क / Article 359A

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 18 / PART XVIII आपात उपबंध / EMERGENCY PROVISIONS मूलपाठ 1[अनुच्छेद 359क. इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना।]— संविधान (तिरसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 3 द्वारा (6-1-1990 से प्रभावी) लोप किया गया। 1संविधान (उनसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 3 द्वारा

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अनुच्छेद 359 / Article 359

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 18 / PART XVIII आपात उपबंध / EMERGENCY PROVISIONS मूलपाठ अनुच्छेद 359. आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन— (1) जहाँ आपात की उ‌द्घोषणा प्रवर्तन में है वहाँ राष्ट्रपति, आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि 1[(अनुच्छेद 20 और

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अनुच्छेद 358 / Article 358

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 18 / PART XVIII आपात उपबंध / EMERGENCY PROVISIONS मूलपाठ अनुच्छेद 358. आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन— 1[(1)] 2[जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में होने की घोषणा

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अनुच्छेद 357 / Article 357

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 18 / PART XVIII आपात उपबंध / EMERGENCY PROVISIONS मूलपाठ अनुच्छेद 357. अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग— (1) जहाँ अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन की गई उ‌द्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि

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अनुच्छेद 356 / Article 356

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 18 / PART XVIII आपात उपबंध / EMERGENCY PROVISIONS मूलपाठ अनुच्छेद 356. राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध— (1) यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल 1[***] से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है

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