Constitution

अनुच्छेद 2-क / Article 2-A

हिन्दी संस्करण सामान्य परिचय भारत का संविधान भाग 1 संघ और उसका राज्यक्षेत्र 1[अनुच्छेद 2-क. सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना।] [* * * * *] 1संविधान के 35वें संशोधन अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित (1-3-1975 से प्रभावी) किन्तु 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा निरसित (26-4-1975 से […]

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अनुच्छेद 2 / Article 2

हिन्दी संस्करण सामान्य परिचय भारत का संविधान भाग 1 संघ और उसका राज्यक्षेत्र अनुच्छेद 2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना— संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। English Version General Introduction Constitution of India Part 1 The Union

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अनुच्छेद 1 / Article 1

हिन्दी संस्करण सामान्य परिचय भारत का संविधान भाग 1 संघ और उसका राज्यक्षेत्र अनुच्छेद 1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र— (1) भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। 1[(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।] (3) भारत के राज्यक्षेत्र में — (क) राज्यों के राज्यक्षेत्र, 2[(ख) पहली अनुसूची में

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उद्देशिका

  उद्देशिका हम, ‘भारत के लोग, भारत को एक [संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]1 बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों कोः सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,   प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र

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PREAMBLE

PREAMBLE WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [ SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC ]1  and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all; FRATERNITY assuring the

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