Mains

अनुच्छेद 348 / Article 348

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 3 / Chapter III उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा / LANGUAGE OF THE SUPREME COURT, HIGH COURTS, ETC. मूलपाठ अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए […]

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अनुच्छेद 347 / Article 347

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 2 / Chapter II प्रादेशिक भाषाएँ / REGIONAL LANGUAGES मूलपाठ अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध— यदि इस निमित्त माँग किए जाने

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अनुच्छेद 346 / Article 346

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 2 / Chapter II प्रादेशिक भाषाएँ / REGIONAL LANGUAGES मूलपाठ अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा— संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए

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अनुच्छेद 345 / Article 345

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 2 / Chapter II प्रादेशिक भाषाएँ / REGIONAL LANGUAGES मूलपाठ अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ— अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस

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अनुच्छेद 344 / Article 344

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 1 / Chapter 1 संघ की भाषा / LANGUAGE OF THE UNION मूलपाठ अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति— (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति

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अनुच्छेद 343 / Article 343

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 1 / Chapter 1 संघ की भाषा / LANGUAGE OF THE UNION मूलपाठ अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा— (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने

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अनुच्छेद 342क / Article 342A

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 16 / PART XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध / SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES मूलपाठ 1[अनुच्छेद 342क. सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग— (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है, वहाँ

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अनुच्छेद 342 / Article 342

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 16 / PART XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध / SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES मूलपाठ अनुच्छेद 342. अनुसूचित जनजातियाँ— (1) राष्ट्रपति, 1[किसी राज्य 2[या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में और जहाँ वह 3[***] राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल 4[***] से

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अनुच्छेद 341 / Article 341

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 16 / PART XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध / SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES मूलपाठ अनुच्छेद 341. अनुसूचित जातियाँ— (1) राष्ट्रपति, 1[किसी राज्य 2[या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में और जहाँ वह 3[***] राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल 4[***] से

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अनुच्छेद 340 / Article 340

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 16 / PART XVI कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध / SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES मूलपाठ अनुच्छेद 340. पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति— (1) राष्ट्रपति, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से

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