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अनुच्छेद 347 / Article 347

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 2 / Chapter II प्रादेशिक भाषाएँ / REGIONAL LANGUAGES मूलपाठ अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध— यदि इस निमित्त माँग किए जाने […]

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अनुच्छेद 346 / Article 346

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 2 / Chapter II प्रादेशिक भाषाएँ / REGIONAL LANGUAGES मूलपाठ अनुच्छेद 346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा— संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए

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अनुच्छेद 345 / Article 345

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 2 / Chapter II प्रादेशिक भाषाएँ / REGIONAL LANGUAGES मूलपाठ अनुच्छेद 345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ— अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस

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अनुच्छेद 344 / Article 344

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 1 / Chapter 1 संघ की भाषा / LANGUAGE OF THE UNION मूलपाठ अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति— (1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति

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अनुच्छेद 343 / Article 343

परिचय / Introduction भारत का संविधान / Constitution of India भाग 17 / PART XVII राजभाषा / OFFICIAL LANGUAGE अध्याय 1 / Chapter 1 संघ की भाषा / LANGUAGE OF THE UNION मूलपाठ अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा— (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने

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